सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह यानि 27 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है.
हालांकि इस बार कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट दी गई हैं.
सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कर्फ्यू गाइडलाइन की जानकतारी दी.
नई गाइडलाइन के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता बनी रहेगी.
मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय जनपदों में जाने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है.
गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में अब बाजार सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे.
सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे. ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा सकेंगी. कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे.
सिनेमा हॉल और वाटर पार्कों 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है.
हवाई मार्ग से आने वाली जिन यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज़ लग चुकी हैं, उन्हें भी आने की अनुमति दे दी गई है.
विवाह समारोह और शवयात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी.
सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी.
सभी जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे तथा निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही प्रवेश मिलेगा.
कोरोना कर्फ्यू के बाकि नियम यथावत रहेगें.
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