कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कल 18 जुलाई से प्रदेश के चार जिलों-देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल में दो दिन के लॉकडाउन का निर्णय लिया है.
प्रदेश के अन्य जिलों- उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्र प्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में पिछली गाइडलाइन के मुताबिक व्यवस्था लागू रहेगी.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक अंतराल की जरूरत है, ताकि संक्रमण के चक्र को तोड़ा जा सके. देर शाम सरकार ने दो दिन के लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन जारी की.
गाइडलाइन के मुताबिक 18 और 19 जुलाई को प्रदेश के चार जिलों – देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
इस अवधि में इन जिलों में उद्योग, कृषि और निर्माण से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति होगी, साथ ही होटल तथा शराब की दुकानें भी खुली रहेगीं.
इन सभी गतिविधियों से जुड़े लोगों को इस दौरान वाहनों से आवा-जाही की अनुमति रहेगी. लोगों को मांगे जाने पर परिचय पत्र आदि दस्तावेज दिखाने होंगे.
गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा.
जिन लोगों की पिछले 72 घंटे के दौरान ICMR के मानकों के मुताबिक कराई गई RT-PCR जांच रिपोर्ट निगेटिव होगी उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा. ऐसे लोगों को अपनी जांच रिपोर्ट स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी.
राज्य सरकार द्वारा देश के जिन शहरों को हाई जोन चिन्हित किया है वहां से आने वालों के लिए पिछली गाइडलाइन के मुताबिक व्यवस्था बरकरार रहेगी.
दूसरे राज्यों से सड़क मार्ग से उत्तराखंड आने वाले जिन लोगों ने RT-PCR जांच नहीं कराई है, उनकी संख्या एक दिन में 1500 से अधिक नहीं होगी.
यह भी पढ़ें : कोरोना वायरस : क्या कोराना का मुकाबला हर्ड इम्यूनिटी से होगा ?
Discussion about this post