एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक-4 के लिए उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के एक दिन बाद उत्तराखंड सरकार ने अपने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अनलॉक-4 लागू रहेगा. इस अवधि में कंटेंट जोन को छोड़ कर अन्य इलाकों में कई रियायतें दी गई हैं.
प्रदेश के कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इलाकों में पहले की भांति लॉकडाउन जारी रहेगा. इन इलाकों में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति प्रशासन द्वारा की जाएगी.
गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश में दूसरे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए प्रतिदिन 2000 व्यक्ति की अधिकतम सीमा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. यानी अब दूसरे राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से एक दिन में कितने भी व्यक्ति प्रदेश में आ सकेंगे.
दूसरे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए ई-पास की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है मगर उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिक्रित स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा 29 अगस्त को जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के साथ ही बीती 4 अगस्त को राज्य सरकार द्वारा अनलॉक-3 के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए थे, वे अनलॉक-4 की अवधि 30 सितंबर तक पहले की भांति प्रभावी रहेंगे.
उत्तराखंड के 8 जिलों में कुल 386 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं. सबसे अधिक 316 कंटेनमेंट जोन हरिद्वार जिले में घोषित किए गए हैं.
नैनीताल जिले में 25, उधमसिंह नगर में 19, देहरादून में 12, उत्तरकाशी में 8, टिहरी में 5 और बागेश्वर 1 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है. इस बीच प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ कर 19235 हो गई है.
30 अगस्त को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 13004 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं तथा 5912 को इलाज चल रहा है. प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 664 नए मामले सामने आए. प्रदेश में कुल 257 लोगों की कौरौना से मौत हुई है.
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