दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली, मुंबई समेत संवेदनशील घोषित किए गए 75 शहरों से उत्तराखंड आने वालों कों अब 21 दिन क्वारंटाइन रहना होगा.
इसके तहत सात दिन का इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन तथा 14 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है. बीते रोज प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि देश के हाई लोड वाले 75 शहरों से आने वालों को लेकर सरकार ने ये अहम निर्णय लिया है. मुख्य सचिव ने कहा कि इन शहरों से आने वाले लोगों को सरकारी और पेड दोनों तरह के क्वारंटाइन का विकल्प दिया जाएगा.
सात दिन की अवधि में किसी तरह के लक्षण न पाए जाने पर लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा. मुख्य सचिव ने कहा कि इन शहरों से आने वाले लोगों में से जिनके सैंपल लिए जाएंगे उन्हें 10 दिन तक इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.
मुख्य सचिव ने बताया कि दूसरे राज्यों के किसी भी शहर से उत्तराखंड आने वालों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. प्रदेश के भीतर प्रदेश में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. रेड जोन से दूसरे जिलों में आने-जाने के लिए पास लेना होगा.
इन शहरों से आने वालों के लिए होगा 21 दिन का क्वारंटाइन नियम
दिल्ली
उत्तर प्रदेश- लखनऊ, आगरा, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा), बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी (बनारस), बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली,
राजस्थान – जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालोर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर।
गुजरात- अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आनंद, बनासकांठा, पंचमहल, भावनग, गांधीनगर,
महाराष्ट्र- मुंबई, मुंबई उपनगर,पुणे, ठाणे, नासिक, अरावली, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव
तमिलनाडु- चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर
तेलंगाना- हैदराबाद
पश्चिम बंगाल – कोलकाता, ,
मध्य प्रदेश- इंदौर
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