केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक-4 एक सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेगा. देशभर में कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा.
अनलॉक-4 के दौरान देशभर में कहीं भी आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा. गाइडलाइंस के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 7 सितंबर से श्रेणीबद्ध तरीके से मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी. मेट्रो सेवा को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत शुरू किया जाएगा.
मेट्रो के संचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग समेत कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जरूरी सभी नियम कायदों का पालन करना होगा.
अनलॉक-4 के दौरान भी (30 सितंबर) तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इस दौरान ऑनलाइन क्लास के माध्यम से से पढ़ाई होगी.
कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी 21 सितंबर के बाद मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं. इसके लिए परिजनों की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए गृह मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.
शिक्षण संस्थानों में 21 सितंबर से 50 फीसदी तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को जरूरी काम के लिए एक निश्चित समय पर संस्थान में बुलाए जाने की अमुमति होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 सितंबर तक स्थगित रहेंगी.
गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर के बाद सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अकादमिक, खेल और मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति होगी. इन गतिविधियों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इन गतिविधियों के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जरूरी सभी नियम कायदों का पालन करना होगा.
गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक-4 के दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, इंडोर थियेटर बंद रहेंगे. 21 सिंतबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की मंजूरी दी गई है.
शादी समारोह के दौरान 20 सितंबर तक 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की सीमा जारी रहेगी. 20 सिंतबर के बाद 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार से विचार-विमर्श किए बगेर कंटेनमेंट जोन के बाहर कहीं भी स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे.
गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यथा संभव घर पर रहने की एडवायजरी जारी की गई है।
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही दो ग़ज़ की दूरी का पालन करना भी अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है.
गाइडलाइंस के मुताबिक विभिन विभागों से संबंद्ध कौशल एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) की अनुमति दी जाएगी.
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