उत्तराखंड में जारी कोरोना कर्फ्यू 21 जून तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस बार पहले के मुकाबले कर्फ्यू में काफी ढील दी गई है.
कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने के फैसले की जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील दे सकेंगे.
कर्फ्यू को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है.
गाइडलाइन के मुताबिक अब शादियों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, हालांकि सभी को कोविड की आरटीपीसीआर या रेपिड एंटीजन की निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा.
अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या को भी 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया है.
गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में इस सप्ताह भी बाजार तीन दिन ही 16, 18 और 21 जून को ही खुलेंगे.
इन दिनों में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिनमें राशन, परचून, जनरल स्टोर शामिल हैं, सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे.
प्रदेश में मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें, सब्जियों की दुकानें और दूध की डेयरियां, दैनिक आधार पर सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी.
स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 16 जून व 21 जून को खुलेंगी.
कर्फ्यू अवधि में सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम और बार बंद रहेंगे.
सरकार ने राजस्व न्यायालयों को खोलने की भी अनुमति दे दी है. राजस्व न्यायालय कोविड 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एक दिन में अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई कर सकेंगे.
कोविड कर्फ्यू के दौरान विक्रम, टेंपों व ऑटो चलाने की इजाजत भी दे दी गई है. कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विक्रम, टेंपो और ऑटो का संचालन होगा.
कोविड कर्फ्यू के दौरान 19 और 20 जून को नगर निकाय सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी व भीड़ भाड़ वाले स्थानों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा.
राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी.
गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं होगी, हालांकि ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी होगा.
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