कल सुबह 6 बजे अभी तक लागू करोना कर्फ्यू की मियाद समाप्त हो रही है,लिहाज़ा सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं.
भले ही इन दिनों दर्ज होने वाले कोरोना के केसों की संख्या मामूली हो लेकिन त्यौहारी सीज़न को देखते हुए सरकार कोताही नहीं बरतना चाहती.लिहाज़ा कोरोना कर्फ्यू को इस बार एक या दो हफ्ते नहीं बल्कि पूरे एक महीने के लिए बढ़ाया गया है.
मुख्य सचिव डॉ.एस.एस.संधू ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैंं,जिसके मुताबिक अब कोरोना कर्फ्यू 20 नवम्बर सुबह 6 बजे तक अमल में रहेगा.
वहीं बात करें कर्फ्यू में ढ़ील या पाबंदियों की तो, कर्फ्यू में न तो किसी तरह की कोई ढ़ील दी गयी है और न ही कोई नई पाबंदी लगाई गयी है.
इस बार भी पिछले कोरोना कर्फ्यू की गाइडालाइन ही महीनेभर प्रभावी रहेंगी.जिसके तहत बाजार सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुलेंगे.जबकि होटल,रेस्त्रां,ढ़ाबे आदि रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं.
इसके अलावा शादी-ब्याह के समारोह में वेडिंग हॉल की क्षमता से 50 फीसद लोग ही शामिल हो सकेंगे.हालांकि इसके लिए भी जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी.
वहीं बाहरी राज्यों से आने वालों को उत्तराखंड में प्रवेश से पहले कोरोना की निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी.कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके लोगों को जांच रिपोर्ट से छूट होगी,
हालांकि इन सभी यात्रियों को प्रवेश से पहले स्मार्ट सिटी की वेबसाईट http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा.
शवयात्रा में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है.इस दौरान सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी.
वहीं दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों को ग्राम प्रधान की निगरानी में 7 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा.
इसके अलावा सभी स्पा और सैलून,जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर,ऑडिटोरियम 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी खुल सकेंगे.हालांकि कि सभी तरह की गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे एहतियात बरतने ज़रुरी हैं.
वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर कोविड गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है.
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