उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी. आज देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं.
1- राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में सलाहकार पद का स्वीकृत हुआ. जीएस रौतेला का सलाहकार बनाया गया. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में काम कर चुके जीएस रौतेला का कार्यकाल तीन वर्ष होगा.
2 – प्रदेश में ‘संविदा कृषि अधिनयम 2018’ लागू किये जाने पर सहमति बनी. इसके तहत किसानों के साथ कांट्रेक्ट कर खेती जाएगी.
3 – प्रदेश में अब ‘उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011’ के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ‘कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017’ लागू किया जाएगा. इसके तहत किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म होगी. मंडी परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. पहले सरकार द्वारा नियुक्त होती थी.
4 – अटल आयुष्मान योजना में बदलावों को मंजूरी. सरकारी अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को खत्म किया गया. स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ अथारिटी नाम किया गया। लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में 10 काल सेंटर बनाये जाएंगे. राज्य कर्मचारियों का अटल आयुष्मान योजना के तहत मुप्त इलाज होगा.
5 – एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढा कर सात साल की गई. पहले यह अवधि पांच वर्ष थी.
6 – ‘मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015’ में संसोधन किया गया। निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों (पान मसाला, सीमेंट, पालीथीन, आदि पर छूट खत्म. पहले से स्थापित उत्पादों पर पांच साल के लिए छूट बरकरार रहेगी.
7 – ‘मेगा टैक्सटाइल पार्क पालिसी’ की धारा नौ में संशोधन किर वर्ष 2021 की जगह 2023 तक पालिसी बढ़ाई गयी.
8 – ‘स्टार्टअप नीति 2018’ में संशोधन किया गया।
9 – ‘पंचायती राज एक्ट 2016’ में संशोधन कर धारा दो में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को परिभाषित किया गया.
10 – लोकनिर्माण विभाग नई सड़क 500 मीटर लंबी और तीन मीटर चौड़ी बना सकेगा.
11 –आदिबद्री (चमोली) से लगी जमीन, भारतीय पुरातत्व विभाग को पार्किंग के लिए निःशुल्क दी जाएगी.
12 – 162 कब्रिस्तान की चहारदिवारी करने के लिए समयसीमा एक वर्ष बढ़ाई गई.
13 – ‘उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015’ के अंतर्गत विक्रय कीमत में संसोधन किया गया.
14 – ‘उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020’ को मंजूरी दी गई. प्रदेश में अब मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गहावों को सुरक्षा मिलेगी.
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