मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्नलिखित अहम निर्णय लिए गए.
- 23 से 25 सितंबर तक उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा.
- विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश लाया जाएगा. वेतन के साथ सचिवीय और विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30 फीसदी की कटौतीहोगी.
- प्रदेश में यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को प्रतिकर योजना-2020 के तहत मुआवजा देने का निर्णय.
- भाऊरावदेवरस न्यास, निरालानगर लखनऊ को ऋषिकेश में रोगी सहायक केन्द्र स्थापित करने हेतु 43 हेक्टेयर भूमि लीज पर दिये जाने का निर्णय.
- हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में संशोधन कर कुलपति के रिटायरमेंट की आयु 65 से बढ़ा कर 70 वर्ष की गई.
- चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में ट्यूटर, असिस्टेट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन(संशोधन) नियमावली 2020 को लाने की अनुमति.
- नैनीताल हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीशों और न्यायधीशों के देय सेवक भत्ता और मिनिस्टीरियल भत्ते में बढ़ोतरी. दोनों मदों में अब मुख्य न्यायाधीश को 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता मिलेगा.
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अधिनियम की धारा 143(ख) को पुनः लाया जाएगा.
- त्यूणी-जौनसार भावर और देहरादून क्षेत्र में स्थित वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण के लिए जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 1956 में संशोधन किया गया.
- सिंचाई विभाग के दिवंगत जूनियर इंजीनियर अनिल कुमार भारद्वाज से केन्द्रीय भंडार बहादराबाद, हरिद्वार में कार्यरत रहने के दौरान सरकारी सम्पत्ति को हुई हानि के सापेक्ष वसूली की शेष धनराशि की रिकवरी नहीं की जाएगी. रिकवरी राशि बट्टा खाते में डालने का निर्णय.
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