विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के आदेश को हाईकोर्ट ने बताया सही..
उत्तराखंड: हाईकोर्ट में उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधान सभा की ओर से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई की गई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया और विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी आदेश की पुष्टि की।
उत्तराखंड विधान सभा में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा के दौरान बैकडोर से हुई 250 भर्तियों को रद्द कर दिया था। इनमें 22 उपनल नियुक्तियां और 228 तदर्थ नियुक्तियां शामिल हैं।
विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। विधानसभा भर्तियों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 2016 में की गई 150 तदर्थ नियुक्तियां, 2020 में की गई 6 तदर्थ नियुक्तियां, 2021 में की गई 72 तदर्थ नियुक्तियां और उपनल के माध्यम से की गई 22 नियुक्तियों को रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर रद्द कर दिया गया।
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