उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कोविड कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया है.
बीते रोज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कर्फ्यू को लेकर निर्णय लिया गया जिसके बाद प्रदेश के मुख्यसचिव सचिव ओम प्रकाश ने कोविड कर्फ्यू को लेकर एसओपी जारी की.
सरकार के निर्णय के मुताबिक 18 मई की सुबह छह बजे से 25 मई सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा.
इस अवधि में शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। साथ ही शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
कर्फ्यू अवधि के दौरान मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ में जाने वाले लोगों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी.
पहाड़ी क्षेत्रों में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं होगी.
हालाकिं इस दौरान गढ़वाल मंडल से कुमाऊं मंडल के जिलों में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की साइट पर पंजीकरण करना होगा.
सरकार ने कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखरेख के लिए आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है.
तीमारदारों को आने-जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी, जो कोविड कर्फ्यू के पास के तौर पर मान्य होगी.
कर्फ्यू के दौरान बैंकों में सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे दिन तक ही काम होगा. इस अवधि में बैंक शाखाओं के एटीएम खुलेंगे.
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी सुबह सात बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें पूरे सप्ताह सात बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी.
यह भी पढ़ें : कोरोना हैल्थ बुलेटिन 17 मई : 24 घंटे में 136 मौतें, 3719 नए मामले
Discussion about this post