केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के चलते तीन मई तक बढ़ाए गए लाॉकडाउन के लिए आज बेहद अहम गाइडलाइन जारी की है. यह गाइड लाइन देश के सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू होगी. गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं.
तीन मई तक सड़क, रेल, मेट्रो और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी.
केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे.
सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क पहनना पहनना, किसी भी तरह चेहरे को ढंकना अनिवार्य.
शापिंग माल, सिनेमाघर, आडिटोरियम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार जिम, होटल, रेस्टोरेंट आदि तीन मई तक बंद रहेंगे.
सभी शिक्षण संस्थान तीन मई तक बंद रहेंगे. शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आनलाइन क्लासेज, दूरदर्शन और दूसरे शैक्षणिक चैनलों की भी मदद ली जा सकती है.
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी.
शादी-विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, राजनीतिक कार्यक्रम, कॉन्फ़्रेंस, खेल आयोजन पर भी पाबंदी लगी रहेगी.
अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.
पीडीएस, फल-सब्जी, दवा, राशन, दूध, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी.
पोस्ट आफिस, बैंक और एटीएम, शेयर बाजार खुले रहेंगे.
कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की मंजूरी दी जाएगी.
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा कामगारों को काम करने की इजाजत होगी.
खेती से जुड़े सामान, कल-पुर्जे, सप्लाई चेन से जुड़े कामों की अनुमति दी जाएगी.
दवा कंपनियों और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारखाने खुल सकेंगे.
चाय, काफी, और रबर प्लेंशन को अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की अमुमति.
तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी.
गौशाला और जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे.
हाइवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाले दुकान, सरकारी काम से जुड़े काल सेंटर खुल सकेंगे.
इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयरिंग वाले, पलंबर, मोटर मैकेनिक, कार्पेंटर और इसी तरह के स्वरोजगार वाले लोगों को काम करने की इजाज़त होगी.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 30 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाजत दी जा सकेगी.
नोट : कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को ये सभी रियायतें नहीं दी जाएगी.
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