कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक -3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. 31 जुलाई को अनलॉक -2 के खत्म होने के बाद एक अगस्त से 31 अगस्त तक देश में अनलॉक-3 की घोषणा की गई है.
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ चर्चा के बाद अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस जारी की है.
केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक-3 में नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह हटा दिया गया है. अनलॉक-2 के दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी थी.
गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक-3 की अवधि में भी कंटेंटमेंट जोन्स में लागू सभी प्रतिबंध पहले की तरह बरकरार रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत दी जाएगी.
गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक-3 की अवधि में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इसके अलावा मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे.
अनलॉक-3 में भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कार्यक्रमों में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
गाइडलाइंस के मुताबिक पांच अगस्त से सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ी शर्तों के साथ योगा सेंटर और जिम भी खोले जा सकेंगे.
अनलॉक-3 के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत बेहद सीमित तरीके से यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी जाएगी.
गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए बनाए गए संबी नियमों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए लोगों को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति दी गई है.
गाइडलाइंस के मुताबिक अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी.
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को यथा संभव घर पर रहने की सलाह दी गई है.
इसके अलावा लोगों से आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जारी रखने को कहा गया है.
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