नई दिल्ली.
अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि 30 जून की आधी रात से जीएसटी लागू हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 17वीं मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, हमारे पास इसे और ज्यादा टालने के लिए वक्त नहीं है। काउंसिल ने तय किया है कि 1 जुलाई से इसे लागू किया जाएगा। काउंसिल की मीटिंग में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अलग-अलग टैक्स रेट तय किए गए। मीटिंग में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अलग-अलग टैक्स रेट तय किए गए हैं। स्टेट रन लॉटरी पर जीएसटी के तहत 18% टैक्स और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्राइवेट लॉटरी पर 28% टैक्स रेट तय किया गया है। इसके अलावा महंगे होटल रूम्स पर भी 28% टैक्स लगेगा। अरुण जेटली ने कहा कि ई-वे बिल पर तैयारी के लिए 4-5 महीने लग जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 30 जून को रखी गई है। रिटर्न भरने के लिए 2 महीनों की राहत…
मीटिंग में मुनाफाखोरी रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग नियमों को मंजूरी दे दी गई। जीएसटी काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्त में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। सितम्बर से हर माह रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा।सस्ते होटल रूम पर 18% टैक्स
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