प्रदेश में आठ जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है. हालांकि इस बार पहले के मुकाबले कर्फ्यू में रियायत भी दी गई है. इस बार अवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी. अब तक यह समय सीमा सुबह आठ से 11 बजे तक थी.
सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि परचून की दुकानें अब हफ्ते में दो दिन एक और पांच जून को खुलेंगी.
एक जून से स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी. इसके अलावा सारी व्यवस्था पहले की तरह रहेगी. इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद को आवाजाही की छूट रहेगी.
पूरी गाइडलाइन
- कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जारी रहेगा. वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन दिखाने पर आने-जाने की छूट मिलेगी.
- कर्फ्यू अवधि विवाह समारोहों में अधिकतम 20 लोगों को rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति मिलेगी.
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकते हैं.
- सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास चलाने की अनुमति जारी रहेगी.
- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, खेल स्टेडियम, खेल के मैदान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां ,मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
- मदिरा की दुकान एवं बाहर अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे.
- उत्तराखंड राज्यों में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी.
- बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी.
- बैंक शाखाएं सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगे.
- 12-कर्फ्यू के दौरान खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए सभी राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें 1 जून 2021 से 8 जून 2021 तक सुबह 8:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुलेगी.
- 13-राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें और जनरल स्टोर 1 जून और 5 जून को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे.
- किताबों की दुकानें 1 जून एवं 5 जून को सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खुलेंगे.
- 15-फल, सब्जी, डेयरी ,दूध, मांस, चिकन और मछली की बिक्री सुबह 8:00 से 11:00 बजे तक होगी.
- 16-रेस्टोरेंट, होटल, भोजनालय और ढाबों को सिर्फ होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी.
- 17- देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा.
यह भी पढ़ें : तीरथ पर हावी नौकरशाहों का ‘तिलिस्म’
Discussion about this post