उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति विकराल होती जा रही है. बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण ने 128 लोगों की जान ले ली.
इस अवधि में प्रदेश में संक्रमण के 5403 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर 55436 हो गई है. आज 3344 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए.
प्रदेश में पिछले साल से अब तक कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 197023 पहुंच गई है जिसमें से 134488 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. कोरोना से प्रदेश में हुई कुल मौतों की संख्या 2930 है.
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हैल्थ बुलेटिन के मुताबिक आज प्रदेश में देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 2026 संक्रमित मामले सामने आए.
हरिद्वार में 676, ऊधमसिंह नगर में 656, नैनीताल में 458, टिहरी में 415, चंपावत में 215, उत्तरकाशी में 192, चमोली में 169, अल्मोड़ा में 167, पिथौरागढ़ में 150, पौड़ी में 140, और बागेश्वर में 105, और रुद्रप्रयाग में 35, मामले सामने आए.
विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज 27812 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है. आज कुल 38174 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.
प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 282 है.
इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले के अधिकतर इलाकों में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू 6 मई तक बढ़ाया जा चुका है. बीती शाम इस बाबत आदेश जारी किए गए.
कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री जैसे राशन की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी मीट-मछली की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें 12 बजे दिन तक खुली रहेंगी.
मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति सेवा पूरे समय खुली रहेंगीं. इस अवधि में बैंक और पोस्टऑफिस खुले रहेंगे.
इस दौरान आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी. इसके अलावा हवाई सेवा, ट्रेन और बस से यात्रा करने वालों को भी आने-जाने की छूट रहेगी.
इस अवधि में शादी समारोहों में शामिल होने के लिए आवाजाही में नियमानुसार छूट रहेगी. शादी समारोहों में 25 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी.
इस अवधि में सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी.
औद्योगिक इकाइयों में काम चलता रहेगा तथा इनमें कार करने वालों को आने-जाने की छूट होगी. रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी.
शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी. इलाज के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को आवागमन में छूट रहेगी.
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