देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले के अधिकतर इलाकों में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू 6 मई तक बढ़ा दिया गया है. आज इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं.
कोरोना वायरस संक्रमण की विकरालता को देखते हुए सरकार ने देहरादून में 26 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था.
इसके बाद पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में भी 3 मई तक कर्फ्यू लगा दिया गया था.
आज देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर के जिलाधिकारियों ने कर्फ्यू की अवधि बढ़ा कर 6 मई सुबह पांच बजे तक कर दी है.
कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामग्री जैसे राशन की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी मीट-मछली की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें, पशु चारा की दुकानें 12 बजे दिन तक खुली रहेंगी.
मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति सेवा पूरे समय खुली रहेंगीं. इस अवधि में बैंक और पोस्टऑफिस खुले रहेंगे.
इस दौरान आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी. इसके अलावा हवाई सेवा, ट्रेन और बस से यात्रा करने वालों को भी आने-जाने की छूट रहेगी.
इस अवधि में शादी समारोहों में शामिल होने के लिए आवाजाही में नियमानुसार छूट रहेगी. शादी समारोहों में 25 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी.
इस अवधि में सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी.
औद्योगिक इकाइयों में काम चलता रहेगा तथा इनमें कार करने वालों को आने-जाने की छूट होगी. रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी.
शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे. मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी. इलाज के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को आवागमन में छूट रहेगी.
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