एक जुलाई से शुरू हुए देशव्यापी अनलॉक-2 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज इस बाबत आदेश जारी किए.
गाइडलाइन के मुताबिक 31 जुलाई तक प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी.
कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर बाकी सभी इलाकों में बाजार सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे. वहीं सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, आडिटोरियम आदि भी फिलहाल बंद रहेंगे.
कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा.
राज्य तथा केंद्र सरकार के अधीन आने वाले प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कामकाज शुरू कर सकेंगे.
गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में अभी किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकेंगे. राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजनों की अभी मनाही रहेगी.
गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को पहले की भांति तय व्यवस्था के अनुसार क्वारंटाइन किया जाएगा.
जिन क्षेत्रों को राज्य सरकार ने गंभीर घोषित किया है वहीं से आने वालों को सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा.
65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संस्थागत क्वारंटाइन की बाध्यता से छूट रहेगी. अन्य जगहों से आने वालों को 14 दिन की होम क्वारंटाइन अवधि का पालन करना होगा.
दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले हर व्यक्ति को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा.
गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश में एक से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
विदेश से उत्तराखंड आने वालों को भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा.
प्रदेश में कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी सभी स्थानों में होटल, रिजार्ट, होम स्टे खुल सकेंगे. दूसरे राज्यों से आकर होटल आदि में ठहरने वालों के लिए न्यूनतम सात दिन की बुकिंग की अनिवार्यता होगी. हालांकि जिन लोगों की पिछले 72 घंटे के दौरान ICMR के मानकों के मुताबिक कराई गई RT-PCR जांट निगेटिव होगी उन्हें सात दिन की बाध्यता नहीं होगी.
कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़ कर बागी जगहों पर सभी रेस्तरां सुबह सात बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगे. रेस्तरा संचालकों को सभी ग्राहकों की डिटेल्स अनिवार्य रूप से रखनी होगी.
कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़ कर बागी जगहों पर सभी शापिंग मॉल सुबह तास बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे। शापिंग मॉल संचालकों को गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था समेत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनिवार्य सभी नियमों का पालन करना होगा.
कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़ कर बागी जगहों पर सभी धर्मिक स्थल सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे.
उड़ान योजना के तहत यात्री हैली सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे. इसके लिए सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी होगा.
कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी सभी जगहों पर बारात घर (बैंक्विट हॉल) कड़ी शर्तों के साथ खुल सकेंगे. अधिकतम समयसीमा रात्रि 9 बजे तक होगी तथा 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. सभी आगंतुकों की लिखित में अंडरटेकिंग देनी अनिवार्य होगी.
बारात घर संचालकों को, गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था समेत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनिवार्य सभी नियमों का पालन करना होगा.
कर्फ्यू का समय रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा. हालांकि सुबह मार्निंग वाक करने वालों के लिए सभी एहतियात बरतने की शर्त के साथ छूट दी गई है.
गाइडलाइन में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यथासंभव घर में रहने की सलाह दी गई है.
यह भी पढें : कोरोना वायरस : क्या कोराना का मुकाबला हर्ड इम्यूनिटी से होगा ?
Discussion about this post