उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है.
प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने आज इस बाबत आदेश जारी किए.
आदेश के मुताबिक 10 अगस्त सुबह 6 बजे समाप्त होने वाला कोरोना कर्फ्यू अब 17 अगस्त सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
कोरोना कर्फ्यू की गाईडलाइन पहले की तरह यथावत रहेगी.
कर्फ्यू के दौरान रात में आवाजाही को लेकर सख्ती बरतने पर खास फोकस रहेगा.
वर्तमान में प्रदेश के बाजार हफ्ते में छह दिन सुबह आठ से रात्रि नौ बजे तक खुल रहे हैं.
सरकारी कार्यालय सौ फीसद क्षमता के साथ खुले रहे हैं.
राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दी गई है. दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी राहत दी गई है.
अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता से छूट दी गई है.
जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का अंतिम प्रमाणपत्र नहीं होगा, उनके लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है.
शापिंग माल, जिम आदि खुले हैं तो खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों की भी अनुमति पहले ही दे जा चुकी है.
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