प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आ रही तेजी के बाद बीती शाम कैबिनेट ने देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया था जिसके बाद आज इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
जारी गाइडलाइंस के मुताबिक देहरादून में आज से रात दस बजे से लेकर सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा. नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी
इस अवधि में नगर निगम क्षेत्र देहरादून, छावनी परिषद गढ़ीकैंट और क्लेमेंटटाउन इलाके में आवाजाही पर रोक रहेगी. हालांकि आवश्यक सेवाओं को नाइट कर्फ्यू से छूट दी गई है.
इसके अलावा नगर निगम देहरादून द्वारा हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने का आदेश दिया गया है.
आवश्यक सेवाओं में चिकित्सा, फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहन शामिल हैं. नाइट कर्फ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे.
हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति शहर में आ-जा सकेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूर आगमन कर सकेंगे. औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को आवागमन के दौरान पहचान पत्र दिखाना होगा.
नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे. हालांकि देहरादून नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति शहर से होते हुए किसी अन्य जिले के लिए अपने व्यक्तिगत वाहन आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी.
विवाहों में शामिल होने वाले व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी.
देहरादून के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार से प्राप्त आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
बीती शाम राज्य कैबिनेट ने कोरोना के बढ़ते मामतों को देखते हुए देहरादून में नाइक कर्फ्यू के साथ ही तीन जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया था.
कैबिनेट ने देहरादून में कालसी और चकराता विकासखंड को छोड़ कर सभी जगह, पूरे हरिद्वार जिले तथा नैनीताल नगरपालिका और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कक्षा एक से 11वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया था.
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